रिज़र्व बैंक ने मेसर्स मोरगन फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
19 अक्तूबर 2007
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स मोरगन फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स मोरगन फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में केधयरवेल फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 53, प्रेण्ड्स कोलोनी (पूर्व), नई दिल्ली-110065 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 सितंबर 2007 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स मोरगन फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/545
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