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रिज़र्व बैंक ने मेसर्स परिवार फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

1 अगस्त 2007

रिज़र्व बैंक ने मेसर्स परिवार फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स परिवार फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 11-ए, वंदना भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 जून 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स परिवार फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स् (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/165

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