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रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एस एण्ड आय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

22 जून 2007

रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एस एण्ड आय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स एस एण्ड आय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 303, नामधारी चेंबर्स, 59/4, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110058 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 24 मई 2007 को रद्द  कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स एस एण्ड आय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1775

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