रिज़र्व बैंक ने मेसर्स साहिल फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स साहिल फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
21 अप्रैल 2008
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स साहिल फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स साहिल फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : एस-8 एण्ड एस-2, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पॉकेट I के सामने, मयूर विहार फेज़ I, दिल्ली - 110091 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 18 मार्च 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स साहिल फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1356