रिज़र्व बैंक ने मेसर्स श्री कल्याणी लिजिंग एण्ड फाइनान्स लि. (पूर्व में श्री कल्याणी लिजिंग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स श्री कल्याणी लिजिंग एण्ड फाइनान्स लि. (पूर्व में श्री कल्याणी लिजिंग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
26 मार्च 2008
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स श्री कल्याणी लिजिंग एण्ड फाइनान्स लि.
(पूर्व में श्री कल्याणी लिजिंग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स श्री कल्याणी लिजिंग एण्ड फाइनान्स लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय : ‘ड्रीमलैंड आर्केड’, सं.3/72-6, एन.एच.17, पी.ओ. शालिग्राम-576225, उडुपी जिला है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 फरवरी 2008 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स श्री कल्याणी लिजिंग एण्ड फाइनान्स लि., गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1239