रिज़र्व बैंक ने मेसर्स सिगमा फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स सिगमा फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
12 जून 2007
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स सिगमा फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स सिगमा फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : एफ-9, डी-15, साऊथ एक्स्टेन्शन पार्ट II, नई दिल्ली - 110049 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 14 मई 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स सिगमा फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1710