रिज़र्व बैंक ने मेसर्स उर्मिल म्युचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स उर्मिल म्युचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
9 अक्तूबर 2007
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स उर्मिल म्युचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स उर्मिल म्युचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, नई दिल्ली जिसका पंजीकृत कार्यालय : 70-71 सिंधिया हाऊस, 105, भारत चेंबर्स, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 9 जुलाई 2007 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स उर्मिल म्युचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, नई दिल्ली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/491