रिज़र्व बैंक ने मेसर्स विद्युत इनवेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स विद्युत इनवेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
25 जनवरी 2008
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स विद्युत इनवेस्टमेंट लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स विद्युत इनवेस्टमेंट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : ए-11, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-III, एस.ए.एस. नगर - 160055 (पंजाब) है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 19 दिसंबर 2007 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स विद्युत इनवेस्टमेंट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/984