रिज़र्व बैंक ने मेसर्स वीर फिनलीज़ लिमिटेड, अहमदाबाद
22 सितंबर 2004
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स वीर फिनलीज़ लिमिटेड, अहमदाबाद
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मेसर्स वीर फिनलीज़ लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 1, पहली मंज़िल, वी-मूर्ति कॉम्प्लेक्स, गुरूकुल रोड, मेमनगर, अहमदाबाद-380 052 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 15 सितंबर 2004 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद मेसर्स वीर फिनलीज़ लिमिटेड गैर-बैंकिंग रिात्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग रिात्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/327
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