रिज़र्व बैंक ने एम.एन.के. फाईनेंसियर्स प्राईवेट लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने एम.एन.के. फाईनेंसियर्स प्राईवेट लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
22 अगस्त 2007
रिज़र्व बैंक ने एम.एन.के. फाईनेंसियर्स प्राईवेट लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए एम.एन.के. फाईनेंसियर्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : सी2-52सी, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110029 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 24 जुलाई 2007 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद एम.एन.के. फाईनेंसियर्स प्राईवेट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/266