भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार पद्धतियों के कारण मेसर्स एसमनी (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार पद्धतियों के कारण मेसर्स एसमनी (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया:
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेगी। अन्य पक्षकार ऐप्स के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल ऋण परिचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण उपरोक्त कंपनी का सीओआर निरस्त किया गया है। कंपनी अत्यधिक ब्याज वसूलने और ग्राहक जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करने से संबंधित मौजूदा विनियमों का भी अनुपालन नहीं कर रही थी।
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/204 |