भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित ऋण पद्धतियों के कारण मेसर्स एन.वाई.लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित ऋण पद्धतियों के कारण मेसर्स एन.वाई.लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी। उक्त सीओआर को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरस्त किया गया है क्योंकि कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण परिचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें कंपनी ने अपने मूल निर्णय लेने वाले कार्यों, जैसे कि ग्राहकों को जोड़ना, उनकी समुचित जांच करना, ऋणों का संवितरण, चुकौतियों का संग्रह आदि के साथ-साथ अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) सत्यापन को सेवा प्रदाता को आउटसोर्स किया। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/429 |