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रिज़र्व बैंक ने महात्मा सिक्युरिटीज़ इंडिया लिमिटेड, हैदराबादका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

18 फरवरी 2005

रिज़र्व बैंक ने महात्मा सिक्युरिटीज़ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद

का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, महात्मा सिक्युरिटीज़ इंडिया लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय महात्मा भवन, पहली मंज़िल, आर एण्ड बी गेस्ट हाउस के सामने, करीमनगर-505 001 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 11 फरवरी 2005 को रद्द कर दिया है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/874

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