रिज़र्व बैंक ने मालत्रीकृष्णा फाइनेन्स लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मालत्रीकृष्णा फाइनेन्स लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
28 सितम्बर 2007
रिज़र्व बैंक ने मालत्रीकृष्णा फाइनेन्स लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मालत्रीकृष्णा फाइनेन्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : अनुरत्ना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पांचवीं मंज़िल, द्वारकानगर, 4था लेन, विशाखापत्तनम-530016 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 21 अगस्त 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनि ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मालत्रीकृष्णा फाइनेन्स लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/443