रिज़र्व बैंक ने मंगल प्रदीप फाइनांशियल एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड, भुवनेश्वर - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मंगल प्रदीप फाइनांशियल एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड, भुवनेश्वर
16 जुलाई 2004
रिज़र्व बैंक ने मंगल प्रदीप फाइनांशियल एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड, भुवनेश्वर
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मंगल प्रदीप फाइनांशियल एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय एन-1/160, आइआरसी विलेज, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 015 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 जून को रद्द कर दिया है।
अलबत्ता, कंपनी जमा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की अदायगी करने के लिए बाध्य है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/65