रिज़र्व बैंक ने मणिपाल फाइनान्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलूर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मणिपाल फाइनान्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलूर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
28 दिसंबर 2004
रिज़र्व बैंक ने मणिपाल फाइनान्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलूर
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मणिपाल फाइनान्स कार्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय मणिपाल हाउस, मणिपाल, कर्नाटक में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 20 दिसंबर 2004 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/673