रिज़र्व बैंक ने मैप क्रेडट एण्ड कैपटल लमटेड, नयी दल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
1 जुलाई 2005
रिज़र्व बैंक ने मैप क्रेडट एण्ड कैपटल लमटेड, नयी दल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मैप क्रेडट एण्ड कैपटल लमटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 43, नशांत कुंज, दूसरी मंज़ल, मैन पतमपुरा रोड, नयी दल्ली-110 034 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 18 जून 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/4
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