रिज़र्व बैंक ने मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
80419004
07 जून 2003
को प्रकाशित
रिज़र्व बैंक ने मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
रिज़र्व बैंक ने मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, हैदराबाद का
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
7 जून 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 3-6-432, हिमायतनगर, हैदराबाद-500 029 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 4 जून 2003 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकत है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/1253
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