रिज़र्व बैंक ने मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
रिज़र्व बैंक ने मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, हैदराबाद का
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
7 जून 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 3-6-432, हिमायतनगर, हैदराबाद-500 029 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 4 जून 2003 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकत है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/1253
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