रिज़र्व बैंक ने मिनर्वा होल्डिंग्ज लिमिटेड, नोएडा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मिनर्वा होल्डिंग्ज लिमिटेड, नोएडा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
20 सितंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने मिनर्वा होल्डिंग्ज लिमिटेड, नोएडा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मिनर्वा होल्डिंग्ज लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय ए-34, सेक्टर-14, नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 सितम्बर 2005 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद मिनर्वा होल्डिंग्ज लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रेस प्रकाशनी: 2005-2006/361