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रिज़र्व बैंक ने मुकट फाइनान्स लिमिटेड, मुंबई का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

19 नवम्बर 2005

रिज़र्व बैंक ने मुकट फाइनान्स लिमिटेड, मुंबई का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए मुकट फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : क्लार्क हाउस, पहली मंजिल, 8-नाथालाल पारेख मार्ग, कोलाबा, मुंबई-400039 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 2 सितंबर 2005 को रद्द कर दिया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद मुकट फाइनान्स लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी पर जमा राशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45-डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45-डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/606

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