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रिज़र्व बैंक ने न्यू लाइन फाइनान्स लिमिटेड, चेन्नै

1 अक्तूबर 2004

रिज़र्व बैंक ने न्यू लाइन फाइनान्स लिमिटेड, चेन्नै

का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, न्यू लाइन फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 15, बल्स रोड, इग्मोर, चेन्नै-600 008 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 20 सितंबर 2004 को रद्द कर दिया है क्योंकि कि कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से बाहर बे रही है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद न्यू लाइन फाइनान्स लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/365

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