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रिज़र्व बैंक ने निक्को यूको अलायन्स क्रेडिट लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया


7 अप्रैल 2005

रिज़र्व बैंक ने निक्को यूको अलायन्स क्रेडिट लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, निक्को यूको अलायन्स क्रेडिट लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय निक्को हाउस, 2, हरे स्ट्रीट, कोलकाता-700 001 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 31 मार्च 2005 को रद्द कर दिया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद निक्को यूको अलायन्स क्रेडिट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अलबत्ता, कंपनी जमा की संविदा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की चुकौती करना बाध्यकर है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1054

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