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रिज़र्व बैंक ने निलमगल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईव्हेट लिमिटेड, तिरुचेनगोडे का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

24 जुलाई 2007

रिज़र्व बैंक ने निलमगल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईव्हेट लिमिटेड, तिरुचेनगोडे का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निलमगल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईव्हेट लिमिटेड, तिरुचेनगोडे जिसका पंजीकृत कार्यालय : 2-बी, रंगासामी पिलै स्ट्रीट, 1, थोंडिकराडू, तिरुचेनगोडे, राजाजी जिला, तमिलनाडू-637211 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 20 जुलाई 2007 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद निलमगल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईव्हेट लिमिटेड, तिरुचेनगोडे, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/121

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