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रिज़र्व बैंक ने पटनी सेक्योरिटीस लिमिटेड, बरोड़ा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

25 अगस्त 2006

रिज़र्व बैंक ने पटनी सेक्योरिटीस लिमिटेड, बरोड़ा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए पटनी सेक्योरिटीस लिमिटेड, बरोडा जिसका पंजीकृत कार्यालय : चोखंडी मोहनलाल बोन सेटर्स लेन, पटनी वाडी के सामने, बरोडा - 390 001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 14 अगस्त 2006 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद पटनी सेक्योरिटीस लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/279

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