रिज़र्व बैंक ने पिलिभित फाइनान्स लिमिटेड, पिलिभित का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने पिलिभित फाइनान्स लिमिटेड, पिलिभित का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
8 फरवरी 2006
रिज़र्व बैंक ने पिलिभित फाइनान्स लिमिटेड, पिलिभित का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए पिलिभित फाइनान्स लिमिटेड को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 13 जनवरी 2006 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद पिलिभित फाइनान्स लिमिटेड, दुकान नं. ए/2, संधु कॉम्प्लेक्स, बाय पास रोड, पिलिभित - 262 001, उत्तर प्रदेश, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
कंपनी पर जनता से जमाराशियां स्वीकार करने और अपनी आस्तियों में से किसी भी आस्ति का स्वत्वाधिकार अंतरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1003