रिज़र्व बैंक ने पोंटिएक लीज़िंग लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने पोंटिएक लीज़िंग लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
23 जुलाई 2005
रिज़र्व बैंक ने पोंटिएक लीज़िंग लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, पोंटिएक लीज़िंग लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय टी 6ई, ए जे सी बोस रोड, कोलकाता-700 014 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 5 जुलाई 2005 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद पोंटिएक लीज़िंग लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी पर जमा राशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अलबत्ता, कंपनी जमा की संविदा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की चुकौती करना बाध्यकर है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45-डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45-डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
Pres Release : 2005-2006/106