रिज़र्व बैंक ने प्रिमियम पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने प्रिमियम पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
14 अगस्त 2007
रिज़र्व बैंक ने प्रिमियम पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए प्रिमियम पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : शॉप नं.9, ब्लॉक नं.204, मारुती टॉवर, संजय प्लेस, आगरा है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 30 जुलाई 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने स्वैच्छिक रूप से 31 अगस्त 2000 का पंजीकरण के प्रमाणपत्र सं.बी.12.00220 अभ्यर्पित कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद प्रिमियम पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/236