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रिज़र्व बैंक ने पंजाब लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड, अमृतसर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

23 मार्च 2006

रिज़र्व बैंक ने पंजाब लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड, अमृतसर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए पंजाब लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : नं.506, ग्रीन एवेन्यू, अमृतसर, पंजाब, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 6 मार्च 2006 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार छोड़ने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद पंजाब लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) द्वारा दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1211

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