रिज़र्व बैंक ने रामचंद जगदीशचंद फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने रामचंद जगदीशचंद फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
6 दिसंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने रामचंद जगदीशचंद फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, रामचंद जगदीशचंद फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सं.306, पहली मंज़िल, वेस्ट मिन्स्टर, सं.13, कनिंगहैम रोड, बंगलूर-560 052 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 23 नवंबर 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किये अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/683