रिज़र्व बैंक ने रत्ननिधि फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने रत्ननिधि फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
12 जुलाई 2005
रिज़र्व बैंक ने रत्ननिधि फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, रत्ननिधि फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 9-131/8, एच. एम. टी. नगर, स्ट्रीट नं.5, नाचाराम, हैदराबाद-500 076 (अब स्थानांतरित) 9-7/1, एच. एम. टी. नगर, हनुमान मंदिर के सामने, मेन रोड, नाचाराम, हैदराबाद-500 076 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 4 जुलाई 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/52