रिज़र्व बैंक ने सम्पन्न फाइनेन्स लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सम्पन्न फाइनेन्स लिमिटेड
रिज़र्व बैंक ने सम्पन्न फाइनेन्स लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए सम्पन्न फाइनेन्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 201, भोपा रोड, सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर - 251001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 18 अप्रैल 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद सम्पन्न फाइनेन्स लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधव
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1501