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रिज़र्व बैंक ने संघमित्रा लीफिन लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

06 फरवरी 2007

रिज़र्व बैंक ने संघमित्रा लीफिन लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए संघमित्रा लीफिन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय :
डी.सं.27-6-15, प्रकासम रोड, विजयवाडा - 520002 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 15 दिसंबर 2006 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद संघमित्रा लीफिन लिमिटेड, गैर। बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1053

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