रिज़र्व बैंक ने सरिता फाइनांस लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सरिता फाइनांस लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
13 अप्रैल 2005
रिज़र्व बैंक ने सरिता फाइनांस लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सरिता फाइनांस लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 1-206, दिव्य शक्ति कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500 016 (403, डायमंड ब्लॉक, लुम्बीनी रॉक डेल, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500 082 से शिफ्ट) में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 अप्रैल 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1074