रिज़र्व बैंक ने सवंदापूर फाइनान्स एण्ड लीज़िंग कंपनी लिमिटेड, गोबिचेत्तीपलयम का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सवंदापूर फाइनान्स एण्ड लीज़िंग कंपनी लिमिटेड, गोबिचेत्तीपलयम का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
11 नवंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने सवंदापूर फाइनान्स एण्ड लीज़िंग कंपनी लिमिटेड, गोबिचेत्तीपलयम का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सवंदापूर फाइनान्स एण्ड लीज़िंग कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नं.109, मिल रोड, गोबिचेत्तीपलयम-638 476, तमिलनाडु में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 2 नवंबर 2005 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार छोड़ने का विकल्प दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किये अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/581