रिज़र्व बैंक ने सवेरा क्रेडिटस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
17 अगस्त 2007
रिज़र्व बैंक ने सवेरा क्रेडिटस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए सवेरा क्रेडिटस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 179, दिल्ली मार्ग, मेरठ है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 27 जुलाई 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने स्वैच्छिक रूप से 26 जुलाई 2006 का पंजीकरण के प्रमाणपत्र सं.बी.12.00285 अभ्यर्पित कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद सवेरा क्रेडिटस लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/251
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