रिज़र्व बैंक ने सहजपाल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नवांशहर - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सहजपाल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नवांशहर
17 सितंबर 2004
रिज़र्व बैंक ने सहजपाल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नवांशहर
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द ्य्कया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सहजपाल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ्य्जसका पंजीवफ्त कार्यालय पहली मंज़िल, प्रीत पैलेस, राबें रोड, नवांशहर, दोआबा (पंजाब) में ्य्स्थत है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी ्य्कया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 सितंबर 2004 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर ्य्दये जाने के बाद सहजपाल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड गैर-बैंकिंग रिात्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। यह कंपनी जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
अलबत्ता, कंपनी जमा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की अदायगी करने के लिए बाध्य है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी श्य्क्तयों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ्य्कसी गैर-बैंकिंग रिात्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अ्य्ध्य्नयम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक ्य्कसी गैर-बैंकिंग रिात्तीय कंपनी को जमा रा्य्शयां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। ्य्कसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभा्य्षत ्य्कया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/310