रिज़र्व बैंक ने शबनम लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, नयी दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने शबनम लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, नयी दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
2 अगस्त 2005
रिज़र्व बैंक ने शबनम लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, नयी दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, शबनम लीज़िंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 21-बी1, प्रेम नगर, जनकपुरी, नयी दिल्ली-110 058 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 19 जुलाई 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/145