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रिज़र्व बैंक ने श्रीलेखा हायर परचेज़ फाइनान्स लिमिटेड, सिंकदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

रिज़र्व बैंक ने श्रीलेखा हायर परचेज़ फाइनान्स लिमिटेड, सिंकदराबाद का
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

22 अगस्त 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, श्रीलेखा हायर परचेज़ फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नं.10-3-56/4/1, राधाकृष्ण स्ट्रीट, इस्ट मैरैडपल्ली, सिंकदराबाद-500 026 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 13 अगस्त 2003 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी पायोनियर ओवरसीज़ फाइनान्स, पाँडेचेरी के साथ समामेलित हो गयी है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद श्रीलेखा हायर परचेज़ फाइनान्स लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/249

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