रिज़र्व बैंक ने सिरि मल्ले फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सिरि मल्ले फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
28 जून 2007
रिज़र्व बैंक ने सिरि मल्ले फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए सिरि मल्ले फाइनेन्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 6-3-667/4, III मंज़िल, फलैट सं. 302, सिरिमल्ले टॉवर्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद - 500082 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 जून 2007 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद सिरि मल्ले फाइनेन्स लिमिटेड, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1811