रिज़र्व बैंक ने श्री सेल्वानारायणा फिनान्स लिमिटेड, चेन्नै - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने श्री सेल्वानारायणा फिनान्स लिमिटेड, चेन्नै
29 अक्तूबर 2004
रिज़र्व बैंक ने श्री सेल्वानारायणा फिनान्स लिमिटेड, चेन्नै
का फंजीकरण फ््रमाणफ्त्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, श्री सेल्वानारायणा फ्नान्स लिमिटेड, चेन्नै जिसका फ्ंजीवफ्त कार्यालय सं.5, बलराम कॉम्प्लेक्स, वेम्बकोटाई मार्ग, सत्तूर-626203 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंफ्नी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया फ्ंजीकरण फ््रमाणफ्त्र दिनांक 23 अक्तूबर 2004 को रद्द कर दिया है।
फ्ंजीकरण फ््रमाणफ्त्र र िकर दिये जाने के बाद श्री सेल्वानारायणा फ्िनान्स लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंफ्नी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंफ्नी का फ्ंजीकरण फ््रमाणफ्त्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंफ्नी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में फ्रिभाषित किया गया है।
फी. वी. सदानंदन
फ््रबंधकप्रेस फ््रकाशनी : 2004-2005/453