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रिज़र्व बैंक ने एसएसजे फाइनेन्स एण्ड सिक्यूरिटीज् (प्रा) लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

6 अगस्त 2007

रिज़र्व बैंक ने एसएसजे फाइनेन्स एण्ड सिक्यूरिटीज् (प्रा) लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए एसएसजे फाइनेन्स एण्ड सिक्यूरिटीज् (प्रा) लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : पहली मंज़ील, सूर्याहल, 5, बुर्जोजी भरुचा मार्ग, फोट, मुंबई-400023 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 20 जुलाई 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद एसएसजे फाइनेन्स एण्ड सिक्यूरिटीज् (प्रा) लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

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