भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार पद्धतियों के कारण स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया:
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेगी। आरबीआई ने सीओआर रद्द कर दिया है क्योंकि:
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/651 |
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