भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार पद्धतियों के कारण स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार पद्धतियों के कारण स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया:
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेगी। आरबीआई ने सीओआर रद्द कर दिया है क्योंकि:
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/651 |