रिज़र्व बैंक ने स्टील सिटी होल्डींग्ज लिमिटेड, विशाखापट्टनमका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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02 फ़रवरी 2005
को प्रकाशित
रिज़र्व बैंक ने स्टील सिटी होल्डींग्ज लिमिटेड, विशाखापट्टनमका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
2 फरवरी 2005
रिज़र्व बैंक ने स्टील सिटी होल्डींग्ज लिमिटेड, विशाखापट्टनम
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, स्टील सिटी होल्डींग्ज लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 49-52-5/4, सांथीपुरम, विशाखापट्टनम-503 016 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 27 जनवरी 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/805
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