रिज़र्व बैंक ने सूर्यवंशी फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सिकंदराबादका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सूर्यवंशी फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सिकंदराबादका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
15 फरवरी 2005
रिज़र्व बैंक ने सूर्यवंशी फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सिकंदराबाद
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सूर्यवंशी फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय ‘बी’ ब्लॉक, छठी मंज़िल, सूर्या टॉवर्स, 105, सरदार पटेल रोड, सिकंदराबाद-500 036 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 11 फरवरी 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/855