रिज़र्व बैंक ने तीन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने तीन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
25 मार्च 2008 रिज़र्व बैंक ने तीन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित तीन कंपनियों को स्वीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से रद्द कर दिया है क्योंकि इन कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। तथापि, ये कंपनियाँ जमाराशियों की संविदा की शर्तों के अनुसार जमाराशियों की चुकौतियाँ, यदि कोई हों, की देयता के अंतर्गत है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1232 |