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रिज़र्व बैंक ने तीन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

25 मार्च 2008

रिज़र्व बैंक ने तीन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित तीन कंपनियों को स्वीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से रद्द कर दिया है क्योंकि इन कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। तथापि, ये कंपनियाँ जमाराशियों की संविदा की शर्तों के अनुसार जमाराशियों की चुकौतियाँ, यदि कोई हों, की देयता के अंतर्गत है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

रद्द करने की तारीख

1.

मेसर्स डिपको लिमिटेड, कोलकाता

‘‘राधासागर’’, तल मंज़िल, 8, मोइरा स्ट्रीट, कोलकाता - 700 017

19.12.2007

2.

खैतान एस्टेटस् प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता

7, चित्तरंजन एवेन्यू, कोलकाता- 700 072

04.01.2008

3.

रतनपुरा ट्रेडींग लिमिटेड, कोलकाता

41/1सी, झाउतल्ला रोड, बालीगंज, कोलकाता- 700 019

21.01.2008

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1232

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