रिज़र्व बैंक ने तिरुपति सर्विसेस लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
22 अगस्त 2007
रिज़र्व बैंक ने तिरुपति सर्विसेस लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए तिरुपति सर्विसेस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी-6, चिरंजीव टॉवर्स, 43, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 03 जुलाई 2007 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद तिरुपति सर्विसेस लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/265
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