रिज़र्व बैंक ने त्रिमूर्ति सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने त्रिमूर्ति सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
5 अक्तूबर 2005
रिज़र्व बैंक ने त्रिमूर्ति सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, त्रिमूर्ति सिक्युरिटीज़ लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 303, दोशी चेम्बर्स, बशीरबाग, हैदराबाद-500 029 (अब स्थानांतरित) 4-7-364 से 367 इसामिया बाज़ार, हैदराबाद-500 027 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 22 सितंबर 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/430