रिज़र्व बैंक ने वीबीसी फाइनेन्स एण्ड लिजिंग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
5 फरवरी 2008
रिज़र्व बैंक ने वीबीसी फाइनेन्स एण्ड लिजिंग लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए वीबीसी फाइनेन्स एण्ड लिजिंग लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 6-2-913/914, तल मंज़िल, प्रोग्रेसिव टॉवर्स, खैरताबाद, हैदराबाद - 500004 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 15 जनवरी 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद वीबीसी फाइनेन्स एण्ड लिजिंग लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1030
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