रिज़र्व बैंक ने विकास प्रोफिन लिमिटेड, नई दिल्ली - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने विकास प्रोफिन लिमिटेड, नई दिल्ली
26 दिसंबर 2006
रिज़र्व बैंक ने विकास प्रोफिन लिमिटेड, नई दिल्ली
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए विकास प्रोफिन लिमिटेड, नई दिल्ली जिसका पंजीकृत कार्यालय : 34/1, विकास अपार्टमेंन्टस, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली - 110026 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 20 नवंबर 2006 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद विकास प्रोफिन लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/862