रिज़र्व बैंक ने विनायक साई फिनवेस्ट लिमिटेड, हैदराबादका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
18 फरवरी 2005
रिज़र्व बैंक ने विनायक साई फिनवेस्ट लिमिटेड, हैदराबाद
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, विनायक साई फिनवेस्ट लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 5-5-61, खलीलवाडी, निजामाबाद-503 003 और 2-5-43 जवाहर रोड, निजामाबाद और 1-607, दिव्यशक्ति अपार्टमेंट्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500 016 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 14 फरवरी 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/877
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